भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने बुधवार को ऑनलाइन यात्रा फर्मों मेकमाई ट्रिप, गोआईबीबो और आतिथ्य क्षेत्र की कंपनी ओयो को अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए कुल 392 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से मेकमाई ट्रिप-गोआईबीबो पर 233.8 करोड़ रुपये का और आयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मेकमाई ट्रिप-गोआईबीबो पर होटल साझेदारों के साथ अपने अनुबंध में कीमतों में समानता थोपने का आरोप था। इसके तहत होटलों को अन्य प्लेटफॉर्म या अपने पोर्टल पर इनके द्वारा तय कीमत से कम किराये पर कमरा देने की अनुमति नहीं थी। इसके साथ ही इन पर ओयो को प्राथमिकता देने का भी आरोप था।