सर्वोच्च न्यायालय ने प्यूमा स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को कॉपीराइट उल्लंघन मामले में मुकदमा वापस लेने की अनुमति दे दी है। कंपनी ने अपने खिलाफ की गई कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया था।
कंपनी ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। उच्च न्यायालय ने कॉपीराइट उल्लंघन के लिए कंपनी के खिलाफ की गई आपराधिक शिकायत को खारिज करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद कंपनी ने उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और हिमा कोहली के पीठ ने आज मामले की सुनवाई करने के बाद कहा कि यह मामला अभी भी अपने शैशव अवस्था में है और कंपनी को अंतरिम राहत पहले ही मिल चुकी है। चंडीगढ़ के एलांटे मॉल स्थित प्यूमा स्टोर में एक गाना बज रहा था जिसके लिए फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) ने अपने स्वामित्व का दावा किया था। पीपीएल का कहना था कि स्टोर में जो गाना बजाया गया उसके लिए कंपनी ने उससे लाइसेंस हासिल नहीं किया था। पीपीएल ने प्यूमा इंडिया और उसके निदेशक कुंबले अमित प्रभु और अभिषेक गांगुली के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया। प्यूमा ने कहा कि पुलिस ने कहा कि कॉपीराइट सोसाइटी के तहत केवल एक ही सोसाइटी का पंजीकरण किया जा सकता है। प्यूमा के पास उसके सभी स्टोरों के लिए इंडियन परफॉर्मेस राइटस सोसाइटी द्वारा जारी वैध लाइसेंस था जिसे कॉपीराइट अधिनियम के तहत पंजीकृत कराया गया था।