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Titan Case: SEBI ने 9 लोगों पर 10.25 लाख रुपये की लगाई पेनाल्टी, जानिए पूरा मामला

Last Updated- December 11, 2022 | 2:35 PM IST

मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने 9 लोगों पर टाइटन कंपनी लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग का उल्लंघ कर हेर-फेर करने के आरोप में जुर्माना लगाया है। बता दें कि सेबी ने इन 9 लोगों पर 10.25 लाख रुपए की पेनाल्टी लगाई है।
खबरों के मुताबिक, SEBI ने बेलान सतीश, गोविंद नारायण गुप्ता, अविनाश लोहार, राजेन्द्रन सी, राज आर्यन पर 1.25 लाख प्रति व्यक्ति की पेनाल्टी लगाई है। साथ ही संजय कुमार सिंघल, रमन उदयकुमार, सुंदर त्यागराजन और चंद्र मोहन सिंह पर भी 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

जानिए क्या है मामला

अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच में टाइटन कंपनी लिमिटेड के कर्मचारी और नामित व्यक्तियों ने ट्रांजैक्शन की थी। जिसके बारे में टाइटन कंपनी लिमिटेड ने सेबी को शिकायत की थी। 

बता दें कि कंपनी ने SEBI को इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि इन नामित व्यक्तियों और कर्मचारियों ने कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है। 

सेबी ने जांच में पाया कि अप्रैल 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में PIT (इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध) रेगुलेशन की अनदेखी के साथ कई नियमों का उल्लंघन हुआ है।

First Published - September 30, 2022 | 11:26 AM IST

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