दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने हाल ही में आयकर विभाग के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है।
दरअसल आयकर विभाग ने वोडाफोन पर 80 अरब रुपये के कर का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ वोडाफोन ने कंपनी पर नया कर कानून नहीं लागू करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की थी। इस मामले पर 23 जून को सुनवाई होनी है।
पिछले बजट में मंत्रालय ने आईटी अधिनियम 201 में कुछ बदलाव किये थे। यह अधिनियम साल 2000 से लागू हो गया था। इस अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने वाली कंपनी को भी भारत में कर चुकाना पड़ेगा।
कंपनी ने बताया, ‘इस केस की पिछली सुनवाई के बाद कंपनी ने अपनी याचिका में बदलाव किये हैं। नई याचिका में कंपनी ने इस अधिनियम में बदलाव की वैधानिकता पर सवाल उठाया है। कंपनी ने इस याचिका को 12 जून को न्यायालय में जमा कर दिया था।’ इसके बाद न्यायालय ने कर विभाग को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।
अमेरिकी कंपनी हच-एस्सार द्वारा हचिन्सन के 66 फीसदी शेयर खरीद के वक्त आईटी विभाग ने लगभग 440 अरब रुपये की कमाई की थी। इसी के खिलाफ वोडाफोन ने यह दलील देते हुए याचिका दायर की थी कि खरीददार के बजाय विक्रेता को यह कर भरना चाहिये। नई याचिका दायर करने के बाद वोडाफोन को उम्मीद है कि वह इस अधिनियम के दायरे से बाहर निकलने में सफल रहेगी।