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Edible oil: खाने वाले तेल के आयात में लगने वाले Tax में छूट जारी रखेगी सरकार

Last Updated- December 11, 2022 | 2:26 PM IST

सरकार ने Edible oil (खाने वाले तेल) के आयात पर लगने वाले Tax में छूट को जारी रखने का फैसला लिया है। इसकी तिथी बढ़ाकर अब 31 मार्च 2023 कर दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर तक थी। कल सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन-डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले से Edible oil के दाम स्थिर रहने की संभावना है।

Edible oil के दाम में कमी

पिछले कई महीनों से Edible oil के दाम में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले साल Edible oil के दाम में अप्रत्यासित वृद्दि हुई थी। इसके बाद सरकार ने Edible oil के आयात पर लगने वाले Import Duty घटाने का फैसला किया था, जिसके कारण Edible oil के दाम में कमी आई थी। इसके साथ साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी Edible oil के दाम में कमी देखी गई है। सरकार के इस फैसले से सोयाबिन ऑयल, रिफाइन्ड सोयाबिन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल और रिफाइन्ड सनफ्लावर ऑयल,  क्रूड पाम ऑयल आदि के Import पर लगने वाला Tax 31 मार्च 2023 तक पहले की तरह ही रहेगा।

कितना Import Tax लगाती है सरकार

सरकार द्वारा रिफाइन्ड पाम ऑयल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत लगाया जाता है, जबकि सोशल वेलफेयर सेस 10 प्रतिशत है। रिफाइन्ड सोयाबिन ऑयल और रिफाइन्ड सनफ्लावर ऑयल पर लगने वाला बेसिक कस्टम ड्यूटी 17.5 प्रतिशत है। सोशल वेलयफेयर टैक्स को जोड़ने पर यह 19.25 प्रतिशत पहुंच जाता है।

First Published - October 2, 2022 | 12:33 PM IST

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