अर्थव्यवस्था

GST काउंसिल ने शीरा पर टैक्स घटाकर 5% करने का किया फैसला, मिलेगी पीने योग्य एल्कोहल पर छूट

छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा।

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भाषा   
Last Updated- October 07, 2023 | 4:03 PM IST

GST काउंसिल ने शीरा (molasses) पर माल एवं सेवा कर (GST) 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने का फैसला किया है। परिषद ने पीने योग्य एल्कोहल पर टैक्स से छूट दी है।

छत्तीसगढ़ के उप-मुख्यमंत्री और जीएसटी परिषद के सदस्य टी एस सिंह देव ने कहा कि औद्योगिक प्रयोग के लिए अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (extra neutral alcohol-ENA) पर जीएसटी लगता रहेगा।

जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद देव ने संवाददाताओं से कहा, ‘ENA (पीने वाले एल्कोहल) के मानवीय प्रयोग पर उसे GST से छूट जाएगी और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जाएगा।’

उन्होंने कहा कि गन्ने से बनने वाले और एल्कोहल के लिए कच्चे माल की तरह उपयोग किए जाने वाले शीरा पर टैक्स की दर 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की जाएगी।

GST डिमांड नोटिस पर भी हुई चर्चा

देव ने कहा कि दिल्ली और गोवा जैसे कुछ राज्यों ने कथित जीएसटी चोरी के लिए ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर GST डिमांड नोटिस भेजे जाने का मामला उठाया।

उन्होंने कहा, ‘इन कंपनियों पर पिछली तारीख से लगने वाले शुल्क (टैक्स डिमांड नोटिस) पर चर्चा हुई। चूंकि DGGI एक स्वतंत्र संस्था है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। (जीएसटी परिषद की) चेयरपर्सन ने कहा कि यदि जरूरत हुई तो वह DGGI को स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगी।’

First Published : October 7, 2023 | 4:00 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)