तमिलनाडु के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के एक निर्णय के अनुसार, अगर आप अस्पताल में भर्ती हैं, तो आपको दवाइयां और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अन्य सामान पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं देना पड़ेगा। प्राधिकरण ने निर्देशित किया है कि दवा और उपभोग वाले वस्तु पर छूट लेने के लिए एक समग्र विपत्र देना होगा।
वहीं दूसरी ओर एएआर ने कहा कि अगर आप बाहरी मरीज हैं और आपको स्वास्थ्य सेवा के लिए दवाइयां और उपभोग के सामान दिए जाते हैं, तो इस पर जीएसटी देना होगा। अलग-अलग दवाइयों के लिए अलग-अलग दर तय की गई है। इस साल 17 जुलाई तक, किराये के कमरे भी जीएसटी मुक्त थे। मगर, जीएसटी परिषद् ने निर्णय लिया कि 18 जुलाई से पांच हजार रुपये से अधिक किराये वाले कमरों पर पांच फीसदी जीएसटी लगेगा। आईसीयू, सीसीयू करमुक्त रहेंगे।