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MGNREGS: नहीं बनी बात तो कानूनी रास्ता अपनाएगी TMC, मित्रा ने कहा- ब्याज सहित भुगतान करे केंद्र

मित्रा ने कहा, ''केंद्र ने जो बकाया राशि अवैध रूप से रोक रखी है, उसे उस पर ब्याज देना होगा। पश्चिम बंगाल के मामले में ब्याज की राशि 200 करोड़ रुपये है।''

Last Updated- October 08, 2023 | 10:25 AM IST
Rs 6,907 cr due from GOI to West Bengal under MGNREGS: Amit Mitra

पश्चिम बंगाल में वित्त मामलों पर मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सलाहकार अमित मित्रा ने शनिवार को दावा किया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत केंद्र पर राज्य का 6,907 करोड़ रुपये बकाया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार के साथ इस दिशा में बातचीत विफल रहती है, तो तृणमूल कांग्रेस (TMC) मामले में कानूनी विकल्प अपनाने पर विचार करेगी।

अर्थशास्त्री और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री मित्रा ने कहा कि मामले में कई गैर-सरकारी संगठनों (NGO) ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और राज्य सरकार इन याचिकाओं पर फैसला आने का इंतजार कर रही है।

मनरेगा धन आवंटन के तहत केंद्र की तरफ से बंगाल सरकार को मिलना है 6,907 करोड़ रुपये

संवाददाताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए मित्रा ने कहा, ”मनरेगा धन आवंटन के तहत 29 सितंबर 2023 तक केंद्र सरकार पर पश्चिम बंगाल का बकाया 6,907 करोड़ रुपये हो चुका है। अन्य राज्यों का भी बकाया होगा। इससे ज्यादा संघ-विरोधी बात क्या हो सकती है? भारत सरकार राज्यों को उनके वैध बकाये और पश्चिम बंगाल में 2.54 करोड़ कार्ड धारकों को ग्रामीण रोजगार से वंचित कर संघवाद को कैसे कमजोर कर सकती है?”

मित्रा ने ब्याज सहित मांगा भुगतान

मित्रा ने कहा कि केंद्र सरकार को ब्याज के साथ बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। उन्होंने कहा, ”केंद्र ने जो बकाया राशि अवैध रूप से रोक रखी है, उसे उस पर ब्याज देना होगा। पश्चिम बंगाल के मामले में ब्याज की राशि 200 करोड़ रुपये है।”

केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ”राज्यों को दरकिनार करना और उन्हें उनके बकाये का भुगतान न करना सबसे खराब प्रकार का संघीय ढांचा विरोधी कृत्य है। यह ढर्रा विरोधी दलों के शासन वाले अन्य राज्यों में भी अपनाया जा रहा है। हम केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अगर बातचीत विफल रहती है, तो अदालत का रास्ता हमेशा खुला हुआ है।”

First Published - October 8, 2023 | 10:25 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)

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