facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

फॉर्म 26एएस में दिखाए जीएसटी टर्नओवर का अतिरिक्त बोझ नहीं

Last Updated- December 14, 2022 | 9:13 PM IST

राजस्व विभाग ने दोहराया है कि करदाताओं के फॉर्म 26 एएस में दिखाए गए जीएसटी टर्नओवर का उनके ऊपर अतिरिक्त अनुपालन बोझ नहीं पड़ेगा। यह फॉर्म सालाना समेकित कर स्टेटमेंट होता है, जिसे आयकर विभाग की वेबसाइट से स्थायी खाता संख्या (पैन) के इस्तेमाल से लिया जा सकता है। ज्यादा मूल्य के व्यय और कर भुगतान के ब्योरे का हवाला इस फॉर्म के माध्यम से दिया जा सकता है।
सोशल मीडिया पर एक  विशेष वर्ग द्वारा कहा जा रहा था कि करदाताओं को अब फॉर्म 26 एएस में अपलोड किए गए जीएसटी टर्नओवर और उनके द्वारा दिखाए गए आयकर रिटर्न के टर्नओवर का मिलान करना होगा और इससे करदाताओं का अनुपालन बोझ बढ़ेगा। इसके बाद विभाग ने इस सिलसिले में की गई पूछताछ के जवाब में यह स्पष्टीकरण दिया है।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म में दिखाया गया जीएसटी टर्नओवर सिर्फ करदाताओं की सूचना के लिए है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म में दिखाया गया जीएसटी टर्नओवर सिर्फ करदाताओं की सूचना के लिए है।
डीओआर ने संज्ञान में लिया है कि जीएसटीआर-3बी (जीएसटी के तहत समरी इनपुट आउटपुट फॉर्म) और फॉर्म 26एसएएस में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकता है। विभाग ने बयान में कहा है कि बहरहाल यह नहीं हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जीएसटी में करोड़ो रुपये दिखाता है और एक पैसे भी आयकर न दे। सरकार ने उन लोगों के खिलाफ रुख कड़ा कर लिया है, जो जीएसटी के तहत फर्जी कर रसीद जारी कर रहे हैं।

First Published - November 16, 2020 | 11:38 PM IST

संबंधित पोस्ट