अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में नरमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने डीजल और एटीएफ (जेट ईंधन) पर अप्रत्याशित लाभ कर या विंडफॉल टैक्स में कटौती कर दी है। हालांकि घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) पर शुल्क बढ़ा दिया है।
बीती रात सरकार की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बदलाव आज यानी बुधवार 3 अगस्त से लागू हो गए हैं।
आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, डीजल के एक्सपोर्ट पर टैक्स 11 रुपये से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, वहीं एटीएफ या जेट फ्यूल पर जहां 4 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लग रहा था अब इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह, पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर जीरो टैक्स जारी रहेगा।
नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर टैक्स 17,000 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 17,750 रुपये प्रति टन कर दिया गया है।