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क्रेडिट कार्ड : ति​थि 1 अक्टूबर तक बढ़ी

Last Updated- December 11, 2022 | 6:07 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर जारी दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को लागू करने की तिथि 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2022 कर दी है।
केंद्रीय बैंक ने अधिसूचना में कहा, ‘उद्योग के हिस्सेदारों से मिले कई अनुरोध के बाद प्रमुख दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को लागू करने की समयावधि बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2022 करने का फैसला किया गया है।’ अप्रैल में जारी प्रमुख दिशानिर्देशों में रिजर्व बैंक ने कहा कि कार्ड जारी करने वालों को कार्डधारकों से वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) लेकर अनुमति लेने की जरूरत होगी, अगर इसे ग्राहक ने 30 दिन से ज्यादा समय तक कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है। और अगर उपभोक्ता से सहमति नहीं मिलती है तो कार्ड जारी करने वाले को 7 कार्यदिवसों में हर हाल में क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा।
इसके अलावा कार्ड जारी करने वालों को अब ग्राहकों की सहमति के बगैर क्रेडिट कार्ड की सीमा को लेकर भी वक्त मिल गया है। रिजर्व बैंक ने यह भी कहा था कि न्यूनतम बकाया सहित क्रेडिट कार्ड के बकाये के नियम व शर्तों का निर्धारण किया जाएगा, जिससे कोई नकारात्मक ऋणमुक्ति न हो। भुगतान न किए गए शुल्क, कर आदि को ब्याज के लिए एकत्र नहीं किया जाएगा। इसे लागू करने की अंतिम तिथि भी बढ़ाकर 1 अक्टूबर कर दी गई है।

First Published - June 22, 2022 | 12:26 AM IST

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