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इरडा ने 10 बीमा कंपनियों पर जुर्माना ठोंका

Last Updated- December 05, 2022 | 9:25 PM IST

इंश्योरेंस रेगुलेटरी ऐंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (इरडा) ने दिशानिर्देशों की अवहेलना करने पर दस इंश्योरेंस कंपनियों पर जुर्माना ठोंक दिया है।


इनमें बजाज ऑटो समूह की  दोनों बीमा कंपनियां, रिलायंस जनरल, यूनाइटेड इंडिया, इफ्को टोकियो, न्यू इंडिया एश्योरेंस और श्रीराम लाइफ शामिल हैं। ये उल्लंघन बिना मंजूरी लिए नई शाखा खोलने से लेकर विज्ञापन दिशानिर्देशों का उल्लंघन और सोशल सेक्टर की ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करने जैसे उल्लंघन हैं।


इरडा की 2006-07 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ बीमा कंपनियों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बजाज एलांय्ज लाइफ पर मंजूरी लिए बिना नई शाखा खोलने के लिए जुर्माना लगाया गया है जबकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस पर प्रवासी भारतीय बीमा योजना पर कम प्रीमियम लगाने, बजाज एलांय्ज जेनरल इंश्योरेंस पर विज्ञापन के नियमों का पालन नहीं करने, रिलायंस जेनरल पर बीमा कानून की धारा 102 का उल्लंघन करने जबकि इफ्को टोकियो पर बिना लाइसेंस वाले इंटरमीडियरी के इस्तेमाल के लिए जुर्माना लगाया गया है।


बीमा कानून की धारा 102 के तहत जो बीमाकर्ता जरूरी कागजात अथॉरिटी को नहीं सौंपता या जरूरी औपचारिकताएं पूरी नहीं करता उस पर पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इनके अलावा तीन और बीमा कंपनियों स्टार हेल्थ ऐंड एलाइड इंश्योरेंस (5000 रु.), एग्रिकल्चर इंश्योरेंस कार्पोरेशन (5.55 लाख) और रिलायंस जनरल (1.62 लाख) पर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करने के कागजात देर से सौंपने के लिए जुर्माना लगाया गया है।


बीमा कंपनियों को सामाजिक सेक्टर के अपने दायित्व के तहत एक तय इलाके में एक तय संख्या के लोगों का बीमा करना होता है लेकिन न्यू इंडिया एश्योरेंस और श्रीराम लाइफ ने इसे पूरा नहीं किया जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। श्रीराम लाइफ ने 2006 में कारोबार शुरू किया था और अब तक कुल 5952 लोगों का बीमा किया जबकि इतने समय में उसे 7500 लोगों का बीमा करना था।  यस बैंक जुटाएगा 30 करोड़ रुपयेनई पीढ़ी के निजी ऋणदाता यस बैंक ने अपनी विस्तार योजना के अंग के तौर पर 30 करोड़ डॉलर (1,200 करोड़ रुपये) जुटाने की योजना बनाई है।

First Published - April 15, 2008 | 1:06 AM IST

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