facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

RBI ने 2 सहकारी बैंकों पर लगाया जुर्माना, नियमों के उल्लंघन पर लगा 6 लाख का फाइन

Last Updated- December 11, 2022 | 1:36 PM IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लघंन के मामले में दो सहकारी बैंकों पर 6 लाख का जुर्माना लगाया है। इन दो सहकारी बैंको में एक पुणे का राजगुरुनगर सहकारी बैंक व दूसरा गुजरात का को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट है। राजगुरुनगर सहकारी बैंक पर 4 लाख रुपये औरको-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट पर आरबीआई ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक के अनुसार, पहले बैंक को ब्याज दरों व डिपॉजिट संबंधी केंद्रीय बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है।  वहीं, को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ राजकोट ने जागरुकता योजना संबंधी नियमों की अवहेलना की है। 

जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि राजगुरुनगर सहकारी बैंक ने उसके बैंक में उन खाताधारकों जिनकी मृत्यु हो गई है उनके चालू खातों में जमा राशि को उसके नॉमिनीज़ को नहीं सौंपा। इस मामले में आरबीआई ने बैंक को नोटिस भी जारी किया था। और बैंक पर दिशा-निर्देशों को उल्लंघन को लेकर फाइन लगाया। 

केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक बयान जारी कर बताया कि यह जुर्माना आरबीआई ने उसे मिले अधिकारों के तहत ही लगाया है। 

वहीं  को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में आरबीआई ने बताया, ‘बैंक के वित्तीय दस्तावेजों की जांच में सामने आया था कि उसने जमाकर्ता एजुकेशन व अवेयरनेस फंड में करीब 10 साल से अधिक समय से रखी राशि को ट्रांसफर नहीं किया था।’ 

 

इसके पहले भी रिजर्व बैंक नियमों का पालन न करने वाले बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है।

First Published - October 18, 2022 | 9:13 AM IST

संबंधित पोस्ट