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कराई है स्वास्थ्य जांच तो कर छूट का उठाएं लाभ

Last Updated- December 12, 2022 | 8:01 AM IST

आप किसी भी कंपनी में काम करते हों, साल के इस महीने में आम तौर पर सभी जगह लेखा विभाग आपसे आयकर बचाने के लिए किए गए निवेश आदि के सबूत मांगता है। यह जरूरी भी है क्योंकि आपके वेतन में से कर उसी हिसाब से कटता है। अगर आप सबूत के कागजात जमा नहीं करा पाते हैं तो मान लिया जाता है कि आपने निवेश नहीं किया है और फरवरी-मार्च में आपके वेतन का बड़ा हिस्सा बतौर कर कट जाता है। हो सकता है कि मार्च में आपका पूरा वेतन ही साफ हो जाए। इसलिए निवेश और आयकर छूट के दूसरे दस्तावेज तैयार रखें तथा समय से जमा भी कर दें। आम तौर पर करदाता मानते हैं कि निवेश पर ही आयकर छूट मिलती है। मगर कई तरह के खर्चों पर भी छूट पाने का प्रावधान है। टैक्समैन में उप महाप्रबंधक नवीन वाधवा कहते हैं, ‘आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत बच्चों की स्कूल फीस और स्टांप शुल्क आदि पर भी छूट मिलती है।’ अगर आपने स्वास्थ्य जांच कराई है तो उसके बिल दिखाकर आप धारा 80डी के तहत छूट पा सकते हैं।
क्या है कर कटौती
स्वास्थ्य जांच पर हुआ खर्च धारा 80डी की कटौती या छूट सीमा के भीतर आता है। आरएसएम इंडिया के संस्थापक सुरेश सुराणा बताते हैं, ‘धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य जांच के लिए 5,000 रुपये तक की कर छूट सीमा तय की गई है। 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए यह सीमा 25,000 रुपये तक है।’ अगर करदाता की उम्र 35 साल है। वह 22,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम चुकाने के बाद 5,000 रुपये स्वास्थ्य जांच पर भी खर्च करता है तो उसे कुल 25,000 रुपये तक ही कटौती का फायदा मिलेगा। 60 साल या अधिक उम्र के लोग कुल 50,000 रुपये तक फायदा उठा सकते हैं।
किसे मिलेगी
इन कटौती सीमा का लाभ करदाता, उसका जीवनसाथी, आश्रित बच्चे एवं माता-पिता उठा सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंपनी विकास मित्तल ऐंड एसोसिएट्स में पार्टनर विकास मित्तल का कहना है, ‘आपके पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है तो भी स्वास्थ्य जांच पर हुए खर्च के जरिये कर कटौती का फायदा उठा सकते हैं।’
नकद भुगतान की अनुमति
धारा 80 डी के तहत छूट तभी मिलती है, जब भुगतान नकदी में नहीं हो। लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच में नकदी से काम चल सकता है। वाधवा कहते हैं, ‘इसमें नकद भुगतान भी चलेगा। छोटी पैथोलॉजी लैब में कभीकभार कार्ड के जरिये भुगतान की सुविधा नहीं होती। कई बार लोग जांच के लिए घर बुलाने पर भी नकदी ही देते हैं।’ मित्तल कहते हैं, ‘मेडिकल बिल, डॉक्टर का पर्चा वगैरह संभालकर रखें ताकि मांगे जाने पर दिखा सकें।’
कितना कर बचेगा
कर स्लैब के हिसाब से आप कर बचा पाएंगे। होस्ट बुक्स के संस्थापक और अध्यक्ष कपिल राणा कहते हैं, ’20 फीसदी आयकर दायरे में आने वाला करदाता 5,000 रुपये की कटौती का दावा कर 20 फीसदी यानी 1,000 रुपये बचा सकता है। लेकिन 5 फीसदी आयकर स्लैब वाले व्यक्ति के केवल 250 रुपये, 10 फीसदी वाले के 500 रुपये, 15 फीसदी वाले के 750 रुपये, 25 फीसदी वाले के 1,250 रुपये और 30 फीसदी स्लैब वाले के 1,500 रुपये बचेंगे। इसमें उपकर शामिल नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखिए। अगर आपका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम धारा 80डी के तहत मिलने वाली कटौती की राशि से कम है तो स्वास्थ्य जांच करा लें ताकि कटौती का पूरा फायदा मिल सके।

First Published - February 21, 2021 | 11:39 PM IST

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