वॉशिंगटन की एक संघीय अदालत ने विदेशी कर्मचारियों के वीजा आवेदनों की प्रक्रिया सुचारु करने संबंधी आदेश देने से इनकार किया। ट्रंप प्रशासन ने एक आदेश जारी कर नए एच1बी, एल1 और अन्य गैर आव्रजन वीजा जारी करने पर रोक लगा दिया था।
अमेरिका के जिला न्यायाधीश अमित मेहता ने एच-1बी वीजाधारकों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया जिसके तहत ट्रंप प्रशासन के आदेश को निलंबित करने की मांग की गई थी। चूंकी वीजा पर प्रतिबंध अब भी जारी है और प्रतिबंध से संबंधित मुकदमा लंबित है, इसलिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट द्वारा वीजा प्रक्रिया शुरू करने का कोई औचित्य नहीं होगा।
यह मामला 169 भारतीय नागरिकों के एक समूह ने दायर किया था जो अमेरिका में कामकाज संंबंधी वीजा पर रहने के बाद हाल ही में भारत आए थे और अब वापस अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी थी कि यह आदेश मनमाना और डरावना है और इसलिए उन्होंने अमेरिकी सरकार से वीजा आवेदनों पर प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था।
अमेरिकी अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद भारतीय नागरिकों के इस समूह के वकील ने इसके खिलाफ डीसी सर्किट कोर्ट में एक अपील दायर की ।
यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ऐपल एवं गूगल जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों सहित कई व्यापार संगठनों ने ट्रंप प्रशासन द्वारा वीजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ अलग-अलग याचिका दायर की है। यह मामला फिलहाल कैलिफोर्निया की संघीय अदालत के पास लंबित है।