पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर देश के चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने पूर्व पाक पीएम इमरान खान की संसद की सदस्या को पांच साल के लिए रद्द कर दिया है। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को दोषी करार करते हुए आयोग ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया है।
तोशा खाना मामले में पीएम इमरान को जांच में दोषी पाया गया है। आयोग के अनुसार अब इमरान खान के खिलाफ भ्रष्ट आचरण के लिए कानूनी कार्यवाई भी शुरू की जाएगी।
बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस फैसले की घोषणा की। पांच सदस्यीय पीठ ने पीएम के आचरण को लेकर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया। फैसले के मुताबिक गलत बयान देने पर इमरान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी।
क्या है मामला
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए विदेशी नेताओं से जो उपहार मिले उसके बारे में उन्होंने सही ब्यौरा नहीं दिया। जिसे अधिकारियों को गुमराह करना माना गया।
गौरतलब है कि अगस्त में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना उपहारों और कथित रुप से उन उपहारों की हुई बिक्री के बाद से जो रकम प्राप्त हुई, उस आय के "विवरण को साझा नहीं करने" के लिए केस दायर किया गया था।