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दिल्ली में नए वाहनों पर मिलेगी छूट

Last Updated- December 11, 2022 | 2:31 PM IST

दिल्ली सरकार ने आज नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह नीति दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा अंतिम अनुमोदन के बाद लागू होगी।
दिल्ली सरकार पुराने वाहन के स्क्रैपिंग के दौरान जारी ‘सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट’ प्रस्तुत करने पर नए वाहन खरीदार को गैर-परिवहन वाहनों के लिए अधिकतम 25 फीसदी और परिवहन वाहनों के मामले में 15 फीसदी की छूट प्रदान करेगी।      
सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को रियायत दी है। गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के आधार पर 8 से 25 फीसदी तक होगी। 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 25 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।
डीजल ईंधन के मामलों में 20 फीसदी तक रियायत मिलेगी। 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।
वहीं डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। 10 लाख से अधिक और 20 लाख तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 15 फीसदी तक और डीजल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 10 फीसदी तक छूट मिलेगी। 20 लाख से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में पेट्रोल/ सीएनजी ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 12.5 फीसदी तक, जबकि डीज़ल ईंधन के मामलों में मोटर वाहन कर में 8 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी।
सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर मोटर वाहन कर रियायत, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15 फीसदी होगा। नीति के तहत दी गई रोड टैक्स में छूट केवल उन वाहनों की श्रेणी के लिए दी जाएगी जिनके लिए पंजीकरण प्राधिकरण को सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट प्रस्तुत किया जाएगा।  

First Published - September 30, 2022 | 10:26 PM IST

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