भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दिशानिर्देशों से जुड़े प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और इंडियन बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों पर जुर्माना लगाया है।
केंद्रीय बैंक ने सोमवार को बयान में कहा कि एसबीआई पर 1.3 करोड़ रुपये का जुर्माना (Penalty on SBI) लगाया गया है। यह मौद्रिक दंड ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’ और समूह के भीतर लेन-देन तथा कर्ज के प्रबंधन पर जारी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
इंडियन बैंक पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने एक अन्य बयान में कहा कि ‘ऋण और अग्रिम – वैधानिक और अन्य प्रतिबंध’, केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) और ‘भारतीय रिजर्व बैंक (जमा पर ब्याज दर) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर इंडियन बैंक (Indian Bank) पर 1.62 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक (Punjab and Sind Bank) पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है।
फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी कार्रवाई
इसके अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 20 सितंबर, 2023 के एक आदेश के जरिए फेडबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (Fedbank Financial Services Limited) पर भी 8.80 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
बैंक पर यह जुर्माना दरअसल एनबीएफसी (रिज़र्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने को लेकर लगाया गया है।