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गाड़ी की पिछली सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना

Last Updated- December 11, 2022 | 3:33 PM IST

शासन और प्रशासन अब सड़क सुरक्षा को लेकर और अधिक सख्त होता दिख रहा है। हाल ही में दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने एक नया अभियान शुरू कर दिया है।  दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए नियम के मुताबिक, अब दिल्ली में कार में पीछे का सीट पर बैठे शख्स को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अगर पीछे बैठने वाले शख्स ने भी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं किया है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस अभियान की शुरुआत बुधवार से ही कर दी है। अभियान के पहले दिन पुलिस ने दिल्ली के कनॉट प्लेस के बाद बाराखंबा रोड के आस-पास चेकिंग की। पीटीई की खबर के अनुसार इस अभियान के पहले ही दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक कुल 17 कोर्ट चालान काटे गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को इसके बारे में बताया।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डिप्टी कमीशनर आलाप पटेल ने पीटीआई से कहा, ‘कि वैसे तो सीट बेल्ट लगाने के कानूनी प्रावधान पहले से ही हैं लेकिन हाल ही में साइरस मिस्त्री की मौत के बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बन गया है।’

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सीट बेल्ट को लेकर ट्रैफिक पुलिस लोगों को जागरुक करने के लिए अभियान चला रही है। इसी के साथ नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्वीटर के जरिए लोगों से ओवर स्पीडिंग न करने और हमेशा सीट बेल्ट पहनने की अपील की थी। 

First Published - September 15, 2022 | 12:26 PM IST

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