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एकल पीठ के फैसले के खिलाफ लोढ़ा की अपील

Last Updated- December 15, 2022 | 1:21 AM IST

एमपी बिड़ला समूह की केबल कंपनियों- यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड, विंध्य टेलीलिंक्स लिमिटेड और बिड़ला केबल- और हर्षवर्धन लोढ़ा की ओर से दायर अपील याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।
लोढ़ा का प्रतिनिधित्व करने वाली फर्म फॉक्स ऐंड मंडल के पार्टनर देवांजन मंडल ने कहा कि अपील याचिका को स्वीकार करने के बाद खंडपीठ ने कल तक का समय दिया है ताकि सभी आवेदक हमारे मुवक्किल द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर विचार के लिए फिर से आवेदन दायर कर सकते हैं।
इन तीनों कंपनियों और लोढ़ा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा शुक्रवार को दिए गए फैसले के खिलाफ चुनौती दी है। एकल पीठ के फैसले के तहत लोढ़ा को एमपी बिड़ला समूह की किसी भी कंपनी में पद पर बरकरार रहने से रोक दिया गया था।
अपील का मुख्य आधार यह है कि प्रवर्तक समूह की इकाइयां जो प्रियंवदा बिड़ला की संपत्ति का हिस्सा नहीं थीं, उन्हें भी एपीएल समिति के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है।
प्रियंवदा बिड़ला की परिसंपत्तियों की देखरेख के लिए अदालत ने एपीएल समिति की नियुक्ति की थी। जबकि व्यापक प्रवर्तक समूह के तहत परिचालन वाली सभी कंपनियों में प्रियंवदा बिड़ला एस्टेट की महज अल्पांश हिस्सेदारी है।

First Published - September 24, 2020 | 1:40 AM IST

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