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सर्वोच्च न्यायालय ने वोडाफोन आयकर मामले में हस्तक्षेप से किया इनकार

Last Updated- December 09, 2022 | 10:57 PM IST

वोडाफोन से जुड़े दो अरब डॉलर के आयकर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से कारण बाताओ नोटिस का जवाब देने को कहा है। साथ ही उसे आयकर अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने को कहा है। 
न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा की खंडपीठ ने वोडाफोन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मालूम हो कि मोबाइल कंपनी वोडाफोन ने बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
बम्बई उच्च न्यायालय ने आय कर विभाग के नोटिस को खारिज कराने के लिए दायर वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग की याचिका को खारिज कर दिया था। मालूम हो कि नीदरलैंड की कंपनी वोडाफोन ने हचिसन टेलीकॉम इंटरनेशनल से हचिसन एस्सार में 67 फीसदी हिस्सेदारी फरवरी 2007 में 11.2 अरब डॉलर में खरीदी थी। 
आयकर विभाग ने 19 सितंबर 2007 के एक कारण बताओ नोटिस के जरिये वोडाफोन को हचिसन एस्सार में किए गए अधिग्रहण के सौदे में पूंजीगत लाभ कर के रूप में 1.7 अरब डॉलर का भुगतान करने का नोटिस भेजा था।

First Published - January 23, 2009 | 4:01 PM IST

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