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ब्रिकवर्क से नई रेटिंग हासिल नहीं कर सकती हैं कंपनियां

Last Updated- December 11, 2022 | 1:47 PM IST

ब्रिकवर्क रेटिंग्स का प्रमाण पत्र रद्द करने के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्णय के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि विनियमित इकाइयां इस एजेंसी से नई रेटिंग हासिल नहीं कर सकेंगी।
आरबीआई का यह दिशा-निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू है। केंद्रीय बैंक ने बुधवार को कहा कि वह ब्रिकवर्क रेटिंग्स द्वारा जारी मौजूदा रेटिंग्स के संदर्भ में अलग से व्यापक निर्देश जारी करेगा। 
6 अक्टूबर को, सेबी ने ब्रिकवर्क का पंजीकरण प्रमाण पत्र रद्द कर दिया और एजेंसी को 6 महीने के अंदर परिचालन बंद करने को कहा। बाजार नियामक ने एजेंसी पर कई उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और उसे नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया है।  नियामक ने यह भी कहा है कि कंपनी रेटिंग मुहैया कराते वक्त उचित रेटिंग प्रक्रिया पर अमल करने में विफल रही।
रेटिंग एजेंसी अपनी रेटिंग से संबं​धित रिकॉर्ड का उचित रखरखाव सुनि​श्चित करने और कुछ रेटिंग जारीकर्ताओं के बारे में अपनी प्रेस विज्ञ​प्तियों में सही खुलासा करने में भी विफल रही। सेबी ने कहा है कि बिक्रवर्क ने अपने स्वयं के मैनुअल के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में रेटिंग प्रक्रिया को पूरा नहीं किया। 
सेबी ने ब्रिकवर्क के ​खिलाफ निरीक्षण की श्रृंखला चलाई थी, जिसके आधार पर उसके ​खिलाफ संबद्ध कार्रवाई को बढ़ावा मिला। कंपनी ने 2008 में सीआरए के तौर पर लाइसेंस हासिल किया था।

First Published - October 12, 2022 | 10:54 PM IST

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