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Last Updated- December 08, 2022 | 3:42 AM IST

शेयर बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी को आसान बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी नियमों में कुछ फेर-बदल की योजना बना रहा है।


सेबी के इस कदम से शेयर बाजार को फायदा होने की उम्मीद है। नए नियम का प्रारूप बनकर तैयार है और इसकी व्यापक समीक्षा की जा रही है, साथ ही सेबी इसे जल्द ही आम लोगों की राय के लिए पेश करने की योजना बना रहा है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों के पंजीकरण को लेकर बनाए जा रहे इस नए नियम को लेकर अभी विचार-विमर्श चल रहा है। जानकारों का कहना है कि सेबी के इस कदम से विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में सीधे प्रवेश कर सकते हैं और अभिरक्षक या ब्रोकर के माध्यम से कारोबार कर सकते हैं।

मौजूदा नियम के मुताबिक, अगर कोई अमीर निवेशक या फिर विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय बाजार में निवेश करना चाहता है और उसका पंजीकरण नहीं है, तो उसे पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों से संपर्क करना पड़ता है। उसके बाद ये पी-नोट्स के जरिए ही बाजार में निवेश कर पाते हैं।

ये पी-नोट्स इच्छुक निवेशकों को वैसे विदेशी संस्थागत निवेशकों से प्राप्त होते हैं, जो सेबी में पंजीकृत होते हैं। सेबी इसी पाबंदी को दूर कर विदेशी निवेश को आसान बनाने की योजना तैयार कर रही है।

पिछले हफ्ते रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के साथ आयोजित उच्च स्तरीय संयोजक समिति की बैठक में सेबी ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के बीच मौजूदा विभेदीकरण को दूर करने के लिए चर्चा की थी। इसमें यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए होने वाले विदेशी धन के प्रवाह के लिए पंजीकरण की अडचनों को दूर किया जाए।

इसके साथ ही इस पर भी चर्चा हुई थी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए तय अलग-अलग मानदंडों को खत्म किया जाए। यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी बगैर पंजीकरण के बाजार में निवेश कर सकते हैं।

सेबी पंजीकरण के नियमों में छूट देती है, तो विदेशी संस्थागत निवेशक ब्रोकर हाउसों में पंजीकरण करा सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें अपनी पहचान और लेन-देन का ब्योरा भी देना होगा। एक विकल्प यह हो सकता है कि पंजीकरण नियमों में छूट के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों पर निगरानी के लिए मानदंड तैयार किए जाएं। पिछले महीने सेबी ने विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले निवेश पर लगी कई बंदिशों को हटा दिया था।

विदेशी संस्थागत निवेशकों को पंजीकरण नियमों में छूट देने की योजना
विदेशी निवेशक ब्रोकरों के जरिए सीधे शेयर बाजार में कर सकेंगे निवेश
वर्तमान में पंजीकरण जरूरी या पी-नोट्स है निवेश का विकल्प

First Published - November 17, 2008 | 3:56 AM IST

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