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‘मर्चेंट बैंकर’ नहीं कर सकता सिक्योरिटीज मार्केट से अलग कारोबार: सेबी

Last Updated- December 11, 2022 | 1:36 PM IST

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि एक ‘मर्चेंट बैंकर’ securities market से संबंधित कारोबार को छोड़कर कोई भी दूसरा कारोबार नहीं कर सकता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार को यह कहा। हालांकि उसने यह भी कहा कि उसके इस विचार में मामले के आधार पर फर्क आ सकता है। 
सेबी ने यह टिप्पणी पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की अनुषंगी इकाई PNB इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के संदर्भ में की है। 

एक ‘मर्चेंट बैंकर’ के रूप में पंजीकृत PNB इंवेस्टमेंट सर्विसेज ने नियामक से स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या वह आवासीय ऋण एवं वाहन ऋण की खुदरा बिक्री का नया कारोबार शुरू कर एक प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट के रूप में काम कर सकती है? 
सेबी ने इस पर जारी अपने अनौपचारिक मार्गदर्शन में कहा, "मर्चेंट बैंकर के लिए नियम निर्धारित करने वाली धारा 13ए के दायरे के बाहर गैर-प्रतिभूति सेवाएं देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।" ‘मर्चेंट बैंकर’ नियम की धारा 13ए कहती है कि कोई भी मर्चेंट बैंकर प्रतिभूति बाजार के अलावा किसी भी तरह का कारोबार नहीं कर सकता है।

First Published - October 18, 2022 | 4:12 PM IST

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