पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को डीमैट और म्यूचुअल फंड खाताधारकों के लिए नॉमिनी जोड़ने की समय सीमा को अगले साल 30 जून तक बढ़ा दिया। अभी तक किसी लाभार्थी को नामित करने या घोषणापत्र जमा कर इससे बाहर निकलने की समय सीमा 31 दिसंबर तक रखी गई थी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) के इस कदम का उद्देश्य निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके वैध उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है।
सेबी ने एक परिपत्र में कहा, “बाजार प्रतिभागियों से मिले आवेदनों को देखते हुए अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा के लिए डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए ‘नामांकन की पसंद’ जमा करने की अंतिम तिथि को 30 जून, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।”
इसके साथ ही सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (AMC), डिपॉजिटरी प्रतिभागियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (RTA) से डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड यूनिट धारकों को हर पखवाड़े ईमेल या SMS भेजकर नामांकन करने या इससे बाहर निकलने के बारे में प्रोत्साहित करने को कहा है।