बाजार नियामक सेबी ने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (एआईएफ) के संचालन के लिए नियमन में बदलाव अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत उनके लिए निवेशकों को योजना में उनकी प्रतिबद्धताओं के अनुपात में राइट्स और आय वितरण आनुपातिक आधार पर करना अनिवार्य कर दिया गया है।
आनुपातिक आदेश यह सुनिश्चित करने के लिए है कि एआईएफ योजना में निवेशक को प्रतिबद्धताओं के अनुपात में लाभ वितरित किया जाए जबकि समान अधिकार के तहत निवेशकों के साथ समान व्यवहार होता है। प्रवेश की ऊंची सीमा के कारण एआईएफ समृद्ध निवेशकों के लिए विशिष्ट निवेश के माध्यम हैं। निवेश के मौकों के आधार पर ये निवेश किस्तों में निकाले और किए जाते हैं और इस प्रकार प्रतिबद्ध राशि एक बार में नहीं निकाली जाती है।
सेबी की 18 नवंबर की अधिसूचना में कहा गया है कि वैकल्पिक निवेश कोष की किसी योजना के निवेशकों के अधिकार इस विनियमन के उप-विनियम (21) में निर्दिष्ट के अलावा सभी पहलुओं में समान होंगे, बशर्ते कि वैकल्पिक निवेश कोष की एक योजना के चुनिंदा निवेशकों को बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से योजना के अन्य निवेशकों के हितों को प्रभावित किए बिना डिफरेंशियल राइट्स पेश किए जा सकें। सेबी ने सितंबर में हुई अपनी पिछली बोर्ड बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी थी।