बाजार नियामक सेबी ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स को अपना बोर्ड मजबूत बनाने, नया स्वतंत्र प्रोफेशनल सीईओ और चेयरपर्सन के तौर पर स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति का निर्देश दिया है। प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) की तरफ से अक्टूबर 2022 में बाजार नियामक की तरफ से जारी आदेश रद्द किए जाने के बाद संशोधित आदेश आया है, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के तौर पर ब्रिकवर्क का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। कुछ उल्लंघनों की पुष्टि करते हुए पंचाट ने यह मामला सेबी के पास भेज दिया था ताकि वह नया आदेश जारी कर सके।
सेबी ने रेटिंग एजेंसी को बोर्ड में निदेशकों की संख्या मौजूदा 5 से नौ करने का निर्देश दिया है, जिनमें सभी नए सदस्य संस्थापक सदस्यों से संबंध नहीं रखते हों। साथ ही एजेंसी को रेटिंग समितियों व रेटिंग प्रक्रियाओं से संस्थापक प्रबंधकीय सदस्यों को अलग करने का आदेश दिया है।
ब्रिकवर्क को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उसके मुख्य नियामकीय अधिकारी, विश्लेषक व रेटिंग प्रक्रिया में शामिल अन्य व्यक्तियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण मिला हो। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर नए क्लाइंटों को जोड़ने या मौजूदा क्लाइंटों से नया काम लेने पर छह महीने या निर्देशों के संतोषजनक अनुपालन सुनिश्चित करने तक पाबंदी रहेगी।
आदेश में कहा गया है, पहली व दूसरी जांच के बाद उठाए गए उपचारात्मक कदमों का इच्छित असर नजर नहीं आया क्योंकि तीसरी जांच में भी उसी तरह का उल्लंघन पाया गया। ऐसे में नए क्लाइंटों को जोड़ने पर पाबंदी कुछ और समय तक जारी रखे जाने की दरकार है। नया आदेश सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने जारी किया है और उन्होंने कहा कि बाजार नियामक अनुपालन की जांच के लिए पांच महीने बाद समीक्षा करेगा।
ब्रिकवर्क ने सेबी को सूचित किया था कि उसके प्रबंध निदेशक विवेक कुलकर्णी ने 1 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था और वह रेटिंग की गुणवत्ता, प्रक्रिया में सुधार, ऑटोमेशन व नीतियों में संशोधन पर काम कर रही है।