भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने गोपनीयता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डेटा साझा करने के लिए एक संशोधित रूपरेखा का प्रस्ताव किया है। सेबी की मार्केट डेटा एडवायजरी कमेटी (एडीएसी) के सुझाव के आधार पर नियामक का प्रस्ताव है कि वह अपने स्वामित्व वाले डेटा को साझा कर सकता है जबकि मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन (एमआईआई) को अपने द्वारा तैयार डेटा को अपनी स्वयं नीतियों के माध्यम से साझा करना चाहिए।
प्रस्तावित मसौदे में सेबी ने कहा है कि प्रत्येक एमआईआई को अपनी डेटा शेयरिंग नीतियों में बदलाव लाना होगा और आंकड़ों की सूची नियामक के पास 60 दिन के अंदर साझा करनी होगी। उन्हें सभी डेटा को हितधारक-अनुकूल प्रारूप में प्रदान करने होंगे।
वर्तमान डेटा साझाकरण नीति 2018 में तैयार की गई थी। तब से, सेबी को कई डेटा शेयरिंग संबंधित अनुरोध मिले हैं, जिससे खामियों को दूर करने और प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए नीति को संशोधित करने की जरूरत का पता चलता है।