सिक्योरिटीज़ ऐन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने इनसाइडर ट्रेंडिंग के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में सात लोगों पर सात लाख रूपये जुर्माना लगाया है। SEBI ने इन पर जुर्माना टाइटन (Titan) के शेयर के साथ इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाया है। SEBI के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह उल्लंघन अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच किया गया था।
2018 और 2019 के बीच का मामला
SEBI ने कहा कि नियमों का उल्लंघन अप्रैल 2018 से मार्च 2019 के बीच हुआ था। उस वक्त ये सभी लोग कंपनी में काम करते थे। इस दौरान इन लोगों ने नियमों को ताक पर रखते हुए गलत तरीके से पैसा कमाया। SEBI के मुताबिक इनसाइडर ट्रेंडिग का सहारा लेकर इन लोगों ने टाइटन के शेयरों से लेनदेन किया था और कंपनी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। बाद में SEBI के जांच में यह गलत पाया गया।
कंपनी की ओर से मिला था पत्र
SEBI को टाइटन की ओर से एक पत्र मिला था जिसमें कंपनी के कोड ऑफ कंंडक्ट की जानकारी दी गई थी। इसमें कंपनी ने रेगुलेटर को इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहीविजन के रेगुलेशन और कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों के उल्लंघन के बारे में जानकारी दी थी। जिसके बाद SEBI ने इसकी जांच शुरू की।
SEBI के अनुसार गणेश कुमार के, के रामकृष्णा, पी तमिलरासन, कुलदीप सिंह यादव, ओ भूपति, केतन शांतिलाल सावलिया, राकेश कुमार राठौड़ और सोमा भट्टाचार्य पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।