पूंजी बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों की भागीदारी और निवेश साधनों की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए निजी तौर पर रखे गए ढांचागत निवेश ट्रस्ट के लेनदेन आकार (trading size of privately placed InvITs) में बड़ी कटौती करते हुए इसे 25 लाख रुपये कर दिया है। निजी तौर पर रखे गए इनविट्स के लिए शेयर बाजार में लेनदेन के लिए मौजूदा लॉट एक करोड़ रुपये निर्धारित है।
अगर इनविट अपनी संपत्ति के मूल्य का कम-से-कम 80 प्रतिशत हिस्सा पूर्ण और राजस्व अर्जित करने वाली संपत्तियों में निवेश करता है, तो फिर लेनदेन का लॉट दो करोड़ रुपये है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 26 सितंबर की अपनी अधिसूचना में कहा है कि निर्दिष्ट शेयर बाजार पर इकाइयों के व्यापार के उद्देश्य से ट्रेडिंग लॉट 25 लाख रुपये होगा। यह निर्णय उसी दिन से प्रभावी हो गया है। इस कदम से निजी तौर पर रखी गई इनविट इकाइयों की तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
इससे निवेशकों के व्यापक आधार को बाजार में भाग लेने और निवेश पोर्टफोलियो के विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सेबी ने अपनी अलग-अलग अधिसूचनाओं में अनुपालन बोझ कम करने और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए इनविट्स और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (रीट्स) से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है।
इसके तहत, सेबी ने घोषणा की तारीख से पांच कार्य दिवसों के भीतर रीट्स और इनविट्स से यूनिटधारकों को वितरण की समयसीमा तय की है।
इसके अलावा लिखित या इलेक्ट्रॉनिक मोड में सहमति दिए जाने पर 21 दिन से कम का नोटिस देने पर यूनिटधारकों की बैठक बुलाने की अनुमति दी है।