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31 मार्च से पहले ही दाखिल कर दें अपडेटेड आयकर रिटर्न

पैन को आधार से जोड़ना, फॉर्म 12बी जमा करना जैसे काम भी इस तारीख से पहले कर देने चाहिए

Last Updated- March 26, 2023 | 9:19 PM IST
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BS

वित्त वर्ष की आखिरी तारीख यानी 31 मार्च सिर पर आ गई है। नए वित्त वर्ष में कोई सिरदर्द नहीं हो, इसके लिए कई जरूरी काम 31 मार्च से पहले यानी अगले चार दिन में आपको कर लेने हैं। आइए, देखते हैं कि जरूरी काम कौन-कौन से हैं।

पैन और आधार जोड़ना

स्थायी लेखा संख्या (PAN) को आधार क्रमांक से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च ही है। अगर आप यह तारीख चूक गए तो आपका पैन बेकार हो जाएगा। आईपी पसरीचा ऐंड कंपनी में पार्टनर मनीत पाल सिंह कहते हैं, ‘अगर आप उन्हें नहीं जोड़ पाए तो आप अपना आयकर रिटर्न ही दाखिल नहीं कर पाएंगे।

ऐसा नहीं करने पर आपको 1,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।’ 31 मार्च, 2023 के बाद पैन और आधार को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पहले आपको 1,000 रुपये भरने पड़ेंगे।

पैन को आधार से जोड़ने के बहुत फायदे हैं। सिंह कहते हैं, ‘ऐसा करने पर डुप्लिकेट पैन कार्ड खत्म हो जाएंगे, कर का एकदम सही हिसाब-किताब होगा और कर चोरी भी रुकेगी।’ हालांकि सरकार इसकी तारीख बढ़ा सकती है मगर उसके भरोसे न बैठना ही अच्छा है।

फॉर्म 12बी जमा करें

अगर आपने नौकरी बदली है तो फॉर्म 12बी हर हाल में भर दें और जमा कर दें। सीएनके में पार्टनर पल्लव प्रद्युम्न नारंग कहते हैं, ‘यदि आपने वित्त वर्ष के बीच में नौकरी बदली है तो अपने नए नियोक्ता के पास फॉर्म 12बी पक्के तौर पर जमा करें।’

इस फॉर्म का मकसद कर्मचारी को पिछले नियोक्ता से हुई आय का खुलासा करना होता है। यह जानकारी देने से नए नियोक्ता को बचे हुए वित्त वर्ष के लिए कर्मचारी के वेतन से कर का सही हिसाब लगाने और कर काटने में सहूलियत हो जाती है।

साथ ही वित्त वर्ष के अंत में वह कंबाइन्ड फॉर्म 16 तैयार कर लेता है। अंतरराष्ट्रीय कर सलाहकार आदित्य रेड्डी कहते हैं, ‘मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 1 मई, 2022 को नई कंपनी में नौकरी शुरू करता है तो उसे 1 अप्रैल, 2022 से 30 अप्रैल, 2022 के बीच की अवधि का फॉर्म 12बी भरकर नए नियोक्ता को देना चाहिए।’

अपडेटेड आयकर रिटर्न

निर्धारण वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। रिटर्न दाखिल करने के लिए अपडेटेड रिटर्न नाम की यह नई सुविधा वित्त अधिनियम 2022 में आरंभ की गई थी। इसमें करदाता को दो साल के भीतर अपना आयकर रिटर्न अपडेट यानी अद्यतन करने का मौका मिलता है।

मूल रिटर्न, बिलेटेड रिटर्न या संशोधित रिटर्न में किसी खास आय का ब्योरा नहीं देने या देने में गलती करने वाला व्यक्ति अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। टैक्समैन में उप महाप्रबंधक नवीन वाधवा कहते हैं, ‘अगर करदाता ने किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न नहीं भरा था तो भी वह निर्धारण वर्ष खत्म होने के 24 महीनों के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकता है।’

रिटर्न कर निर्धारण वर्ष खत्म होने के 12 महीनों के भीतर दाखिल कर दिया जाता है तो करदाता को घोषित की गई अतिरिक्त आय पर लगने वाले कर का 25 फीसदी ब्याज के साथ और जमा करना पड़ता है। अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने में 24 महीने लग गए तो 50 फीसदी अतिरिक्त कर और ब्याज अदा करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे कि अपडेटेड रिटर्न से यदि रिफंड की राशि बढ़ रही हो तो उसे दाखिल नहीं किया जा सकता।

म्युचुअल फंड में नॉमिनेशन

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) से कहा है कि म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए अपने नॉमिनी तय करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च, 2023 ही है।

वेद जैन ऐंड एसोसिएट्स में पार्टनर अंकित जैन कहते हैं, ‘यदि कोई व्यक्ति नॉमिनी का नाम नहीं देना चाहता हो तो उसे ‘ऑप्ट-आउट’ करना होगा और खास तौर पर बताना होगा कि वह किसी को भी नामित नहीं करना चाहता।’ कैम्स और केफिनटेक ने नॉमिनी की जानकारी अपडेट करने के लिए ऑनलाइन विकल्प शुरू कर दिया है। उनकी वेबसाइट पर जाएं और अपने पैन से जुड़े सभी फोलियो को एक ही बार में अपडेट कर लें।

यदि निवेशक 31 मार्च, 2023 तक ऐसा नहीं करता है तो जिन फोलियो में नॉमिनी नहीं होंगे, उन पर रोक लगा दी जाएगी। यदि म्युचुअल फंड में ब्रोकरेज खाते के जरिये निवेश किया जा रहा है तो डीमैट खाते में नॉमिनी होना ही चाहिए। जैन कहते हैं, ‘निवेशक उस फोलियो से यूनिट न तो खरीद पाएगा और न ही बेच पाएगा। साथ ही उन फोलियो में एसआईपी भी नॉमिनेशन अपडेट होने तक रोक दिए जाएंगे।’

एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के बोर्ड सदस्य विवेक रेगे कहते हैं, ‘ऑप्ट-आउट करने के बजाय नामित कर दें। यदि नॉमिनी अवयस्क है तो अभिभावक का विवरण और उसके हस्ताक्षर जरूर उपलब्ध कराने होंगे।’

एक ही फोलियो में मौजूद दो नॉमिनी को एक दूसरे का अभिभावक नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए कि किसी फोलियो में दो नॉमिनी हैं, जिनमें एक वयस्क है और दूसरा नाबालिग है। इस सूरत में वयस्क नॉमिनी को नाबालिग का अभिभावक नहीं बनाया जा सकता।

पैन को आधार से ऑनलाइन कैसे जोड़ें?

  1. आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं
  2. ‘क्विक लिंक्स’ टैब पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें
  3. पैन और आधार क्रमांक भरें तथा ‘वैलिडेट बटन’ पर क्लिक करें
  4. जुर्माना भरे जाने का सत्यापन होने पर एक पॉप संदेश ‘योर पेमेंट डीटेल्स आर वेरिफाइड’ आएगा, जिसके बाद ‘कंटिन्यू’ बटन पर क्लिक करें
  5. विवरण भरें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक कर दें
  6. अपने मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी भर दें
  7. आधार-पैन कार्ड जोड़ने का आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा

First Published - March 26, 2023 | 9:19 PM IST

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