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खुशखबरी! इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR भरने की बढ़ाई डेडलाइन, अब इस तारीख तक कर सकते हैं फाइल

CBDT ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ा दिया है। फॉर्म में बदलाव, सिस्टम अपडेट और TDS क्रेडिट में देरी को देखते हुए यह फैसला लिया है।

Last Updated- May 28, 2025 | 3:36 PM IST
Form 16 vs Form 16A:
प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो क्रेडिट: Freepik

ITR Deadline Extension: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब आपको 31 जुलाई 2025 की जगह 15 सितंबर 2025 तक रिटर्न फाइल करने का मौका मिलेगा। यानी सैलरीड लोगों और उन टैक्सपेयर्स को, जिनके अकाउंट्स का ऑडिट जरूरी नहीं है, 46 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। ये जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी।

डिपार्टमेंट ने कहा, “31 जुलाई 2025 तक जमा होने वाले ITR की डेडलाइन अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। ITR फॉर्म में बड़े बदलाव, सिस्टम तैयार करने की जरूरत और TDS क्रेडिट को सही तरीके से दिखाने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इससे रिटर्न फाइल करना आसान और सटीक होगा। डिपार्टमेंट जल्द ही इस बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी करेगा।”

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फॉर्म में बदलाव और सिस्टम अपडेट की वजह से देरी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में AY 25-26 के लिए सातों ITR फॉर्म जारी किए हैं। इनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें लागू करने के लिए सिस्टम अपडेट और यूटिलिटीज की टेस्टिंग में टाइम लग रहा है। मिसाल के तौर पर, छोटे-मझोले टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 और ITR-4 को 29 अप्रैल को और ट्रस्ट व चैरिटेबल संस्थानों के लिए ITR-7 को 11 मई को नोटिफाई किया गया।

ITR-1 और ITR-4 में एक खास बदलाव ये है कि अब सैलरीड लोग और प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम वाले, जिनका लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) 1.25 लाख रुपये तक है, वे भी इन फॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले उन्हें ITR-2 भरना पड़ता था। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक, लिस्टेड शेयरों और म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख तक का एलटीसीजी टैक्स फ्री है, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉफिट पर 12.5% टैक्स देना पड़ता है।

इसके अलावा, ITR-2, 3, 5, 6 और 7 में कैपिटल गेन टैक्स को और साफ करने के लिए बदलाव किए गए हैं। अब कैपिटल गेन को 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद में हुए फायदे के हिसाब से अलग-अलग दिखाना होगा।

CBDT ने बताया कि TDS स्टेटमेंट, जो 31 मई 2025 तक जमा होंगे, उनके क्रेडिट जून की शुरुआत में दिखने लगेंगे। इस वजह से रिटर्न फाइल करने का टाइम कम पड़ सकता था, इसलिए डेडलाइन बढ़ाई गई।

First Published - May 27, 2025 | 7:42 PM IST

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