Income Tax: अगर आप अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाए हैं या फाइलिंग में कोई गलती हो गई है, तो चिंता मत कीजिए। सरकार ने बिलेटेड और रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दी है।
इसका मतलब है कि अब आप लेट फीस के साथ 15 जनवरी 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं। साथ ही, यदि पहले से फाइल किए गए रिटर्न में कोई त्रुटि रह गई हो, तो इसे भी 15 जनवरी तक रिवाइज कर सकते हैं।
गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बिना किसी लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। लेकिन जो टैक्सपेयर्स इस समय सीमा में अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे, उनके लिए ये एक और मौका है।
तो, अगर आप लेट हैं, तो जल्द से जल्द इस मौके का फायदा उठाएं और अपना ITR फाइल करें।
यह भी पढ़ें: FD पर ये बैंक दे रहे हैं 9% तक का शानदार ब्याज, कैलकुलेशन से समझें ₹5 लाख जमा पर कितना होगा फायदा
5,000 रुपए तक की लगेगी लेट फीस!
अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2023-24 का ITR फाइल नहीं किया है, तो आप लेट फीस के साथ इसे 15 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं।
हालांकि, लेट फीस की राशि आपकी कुल आय पर निर्भर करेगी। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपए से कम है, तो सिर्फ 1,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। लेकिन अगर आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो 5,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। इसलिए, जल्द से जल्द अपना ITR फाइल करें और भारी जुर्माने से बचें।
इनकम टैक्स रिटर्न कैसे करें फाइल? जानें आसान तरीके
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का समय है और यदि आपने अब तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो अब और देरी न करें। यहां आपको आसान तरीके से ITR फाइल करने की पूरी प्रक्रिया समझाई गई है।
1. सबसे पहले साइट पर जाएं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।
2. लॉगिन करें
अपने पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल करके लॉगिन करें।
3. सही ITR फॉर्म चुनें
अपनी इनकम और कैटेगरी के आधार पर ITR फॉर्म का चयन करें। ध्यान दें कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर FY24 के लिए असिसमेंट ईयर AY2024-25 होगा।
4. डिटेल्स भरें
फॉर्म में अपनी जरूरी पर्सनल डिटेल्स, इनकम और डिडक्शन्स की जानकारी भरें।
5. लेट फीस का ध्यान रखें
अगर आप अंतिम तारीख के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ₹5,000 तक का विलंब शुल्क लागू हो सकता है।
6. फाइनल सबमिशन और वेरिफिकेशन
आधार से जुड़ा ओटीपी इस्तेमाल कर फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करें और अपने रिटर्न को वेरिफाई करें।
7. ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद
अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया से असहज महसूस करते हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिस जाकर फॉर्म जमा कर सकते हैं और वहीं से वेरिफाई भी कर सकते हैं।
ITR फाइल करने में देरी महंगी पड़ सकती है!
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, तो वक्त निकल रहा है! 15 जनवरी तक बिलेटेड ITR फाइल करके भले ही नोटिस की टेंशन से बचा जा सकता है, लेकिन 31 जुलाई की तय तारीख तक रिटर्न न भरने के नुकसान अब भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
आयकर नियमों के मुताबिक, समय पर ITR फाइल करने का फायदा ये है कि आप अपने वित्तीय नुकसान को अगले वित्तीय वर्षों में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो, यह आपके भविष्य के टैक्स का बोझ कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर आप डेडलाइन मिस कर चुके हैं, तो यह बड़ा फायदा अब आपके हाथ से निकल गया।
इतना ही नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आय की जानकारी कई स्रोतों से जुटाता है। अगर ITR दाखिल नहीं किया गया, तो यह जानकारी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। नतीजा? नोटिस का सामना करना पड़ सकता है!
तो अब देर न करें, क्योंकि 15 जनवरी से पहले ITR फाइल करके आप न सिर्फ नोटिस की झंझट से बच सकते हैं, बल्कि अपनी वित्तीय स्थिति को भी मजबूत बना सकते हैं। देर हुई तो पछतावा ही हाथ आएगा!