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रेलवे का बड़ा तोहफा: अब ट्रेन चलने के 30 मिनट पहले भी बदलें बोर्डिंग स्टेशन, नहीं छिनेगी आपकी सीट!

भारतीय रेलवे ने बोर्डिंग स्टेशन बदलने का नियम आसान कर दिया है। अब यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले स्टेशन बदल सकेंगे, जिससे कंफर्म सीट सुरक्षित रहेगी

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अमित कुमार   
Last Updated- April 03, 2026 | 3:53 PM IST

भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है। अब यात्री ट्रेन के चलने से सिर्फ 30 मिनट पहले भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो किसी वजह से अपने मूल स्टेशन पर चढ़ नहीं पाते। यह बदलाव रेलवे के “52 हफ्ते in 52 बदलाव” कार्यक्रम का हिस्सा है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अब अगर यात्री मूल स्टेशन पर चढ़ने से चूक जाते हैं तो वे रास्ते में किसी और सुविधाजनक स्टेशन से बिना अपनी कन्फर्म सीट खोए चढ़ सकते हैं।”

पुराने नियम क्या थे?

पहले बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए कम से कम 24 घंटे पहले अप्लाई करना पड़ता था और चार्ट तैयार होने से पहले ही यह काम पूरा करना जरूरी था। नया नियम इस सख्ती को काफी हद तक कम कर देता है।

नया सिस्टम कैसे काम करेगा?

अब बदला हुआ बोर्डिंग पॉइंट पहले रिजर्वेशन चार्ट में नहीं दिखेगा। इसे दूसरी रिजर्वेशन चार्ट में शामिल किया जाएगा, जो ट्रेन के रवाना होने से काफी करीब तैयार होता है। यही वजह है कि आखिरी समय तक भी बदलाव संभव हो पा रहा है।

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बदलाव के लिए शर्तें

बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा सिर्फ कन्फर्म या RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी। वेटलिस्ट टिकट वाले इस सुविधा का फायदा नहीं ले सकेंगे। एक टिकट पर सिर्फ एक बार ही बोर्डिंग पॉइंट बदला जा सकता है। बदलाव का अनुरोध दूसरी चार्ट तैयार होने से पहले करना होगा।

कैसे करें बदलाव?

ऑनलाइन बदलाव IRCTC वेबसाइट या ऐप पर आसानी से किया जा सकता है। अपने अकाउंट में लॉगिन करें, My Transactions में जाकर Booked Ticket History चुनें, फिर Change Boarding Point का ऑप्शन दबाएं। रूट के किसी स्टेशन को चुनकर रिक्वेस्ट कन्फर्म कर दें। अपडेट होने पर मैसेज आ जाएगा।

ऑफलाइन बदलाव के लिए नजदीकी रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा। साथ में टिकट और जरूरी ID प्रूफ ले जाना जरूरी है।

बता दें कि रेलवे ने साथ ही टिकट कैंसिलेशन के नियम भी सख्त कर दिए हैं। 1 से 15 अप्रैल 2026 तक नये रिफंड नियम लागू हो रहे हैं। अब 72 घंटे पहले तक कैंसिल करने पर पूरा रिफंड मिलेगा। 24 से 72 घंटे के बीच 25 फीसदी कटौती होगी। 8 से 24 घंटे पहले 50 फीसदी कटौती के साथ रिफंड मिलेगा और 8 घंटे के अंदर कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।

First Published : April 3, 2026 | 3:53 PM IST