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ITR filing: क्या आप भी 15 जनवरी की बढ़ी हुई डेडलाइन से चूक गए? अब भी भर सकते हैं ‘अपडेटेड रिटर्न’; जानिए कैसे

'अपडेटेड रिटर्न' एक नई सुविधा है, जिसे 2022 के बजट में पेश किया गया था। यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत दी गई है।

Last Updated- January 19, 2025 | 11:02 AM IST
Income Tax

आयकर विभाग ने ITR फाइल करने की समय सीमा 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी थी, लेकिन क्या आप फिर भी इस डेडलाइन से चूक गए हैं? अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर दी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको अब भी ‘अपडेटेड रिटर्न’ फाइल करने का मौका मिल सकता है।

वित्त वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए यह सुविधा 31 मार्च 2027 तक उपलब्ध है। हालांकि, इस सुविधा के तहत रिटर्न फाइल करने के साथ कुछ शर्तें और पेनल्टी भी लगती है।

‘अपडेटेड रिटर्न’ क्या है?

‘अपडेटेड रिटर्न’ एक नई सुविधा है, जिसे 2022 के बजट में पेश किया गया था। इसके तहत टैक्सपेयर्स को मौका मिलता है कि वे अपने ओरिजनल, बिलेटेड या रिवाइज्ड रिटर्न में हुई गलतियों को सुधार सकें या छूटी हुई जानकारी जोड़ सकें। यह सुविधा आयकर अधिनियम की धारा 139(8A) के तहत दी गई है।

इसका मतलब यह है कि अगर आपने 31 जुलाई 2024 तक अपना रिटर्न नहीं फाइल किया या आप रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, तो आप अब तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। यदि आप 15 जनवरी 2025 की एक्सटेंडेड डेडलाइन तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो अब भी आपके पास 31 मार्च 2027 तक रिटर्न फाइल करने का विकल्प है।

वहीं, अगर आपने वित्त वर्ष 2021-22 (आकलन वर्ष 2022-23) का रिटर्न फाइल नहीं किया था या उसमें कोई गलती थी, तो आप 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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कैसे फाइल करें ‘अपडेटेड रिटर्न’?

‘अपडेटेड रिटर्न’ फाइल करने के लिए आपको ITR-U नाम का फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में आपको यह बताना होगा कि आपने अपडेटेड रिटर्न क्यों फाइल किया है, जैसे कि डेडलाइन चूक जाना, आय का गलत चयन, या ओरिजनल रिटर्न में गलत आंकड़े भरना आदि।

पेनल्टी और शर्तें

हालांकि, ‘अपडेटेड रिटर्न’ फाइल करने का यह विकल्प टैक्सपेयर्स को राहत देता है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें और पेनल्टी जुड़ी होती हैं।

पेनल्टी: ‘अपडेटेड रिटर्न’ फाइल करने पर आपको अपने देय टैक्स और ब्याज के अलावा 25-50 प्रतिशत की पेनल्टी भी चुकानी होगी।

यदि आप रिटर्न को संबंधित आकलन वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर फाइल करते हैं, तो पेनल्टी 25% होगी। यदि आप रिटर्न को 24 महीने के भीतर फाइल करते हैं, तो पेनल्टी बढ़कर 50% हो जाएगी।

प्रतिबंध: आप ‘अपडेटेड रिटर्न’ का इस्तेमाल अपनी टैक्स देनदारी को कम करने या किसी आय को छिपाने के लिए नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने नुकसान को किसी लाभ के खिलाफ सेट-ऑफ करने का प्रयास करते हैं, तो यह अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, अगर आपके रिटर्न पर पहले से जांच (scrutiny) चल रही है या आपको नोटिस मिल चुका है, तो आप इस विकल्प का फायदा नहीं उठा सकते।

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एक और मौका

‘अपडेटेड रिटर्न’ टैक्सपेयर्स के लिए एक अच्छा मौका है, खासकर उनके लिए जिन्होंने समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया था। इसे फाइल करने से आप कानूनी समस्याओं और पेनल्टी से बच सकते हैं। हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने से पहले आपको इसकी शर्तों और पेनल्टी के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

इसलिए, अगर आपने डेडलाइन चूकी है, तो इस विकल्प का फायदा उठाकर अपना रिटर्न जल्द से जल्द फाइल करें।

First Published - January 19, 2025 | 11:02 AM IST

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