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PAN-Aadhaar Link: 31 मई तक PAN को Aadhaar से करें लिंक…नहीं तो लगेगा फाइन

आयकर नियमों के अनुसार, यदि परमानेंट अकॉउंट नंबर (PAN) बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस (TDS) काटा जाना आवश्यक है।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- May 28, 2024 | 2:15 PM IST

PAN-Aadhaar Link Last Date: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए 31 मई तक पैन कार्ड (PAN Card) को आधार से जोड़ने की सलाह दी है।

आयकर नियमों के अनुसार, यदि परमानेंट अकॉउंट नंबर (PAN) बायोमेट्रिक आधार से लिंक नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस (TDS) काटा जाना आवश्यक है।

आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि निर्धारिती तारीख 31 मई तक अपने पैन को आधार से जोड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

विभाग ने मंगलवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘हाई रेट पर टैक्स कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें, यदि आपने पहले से नहीं किया है।’’

 

31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा

आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा।

विभाग ने कहा, ‘‘ एसएफटी (निर्दिष्ट वित्तीय लेनदेन का विवरण) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2024 है। सही और समय पर दाखिल करके दंड से बचें।’’

रिपोर्टिंग संस्थाओं विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।

एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक ‘डिफ़ॉल्ट’ दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसएफटी दाखिल न करने या गलत विवरण दाखिल करने पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर विभाग एसएफटी के जरिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उच्च मूल्य के लेनदेन पर नजर रखता है।

(भाषा के इनपुट के साथ)

First Published : May 28, 2024 | 2:15 PM IST