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PF ट्रांसफर करना अब हुआ आसान, EPFO ने नियमों में किया बदलाव; जानें नए नियम और आधार लिंक करने का तरीका

इस बदलाव को लागू करने से PF ट्रांसफर प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है।

Last Updated- January 18, 2025 | 7:36 PM IST
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस को सरल बनाने के लिए सुधारों की शुरुआत की है। इस बदलाव को लागू करने से PF ट्रांसफर प्रोसेस को सुव्यवस्थित करने, देरी को कम करने और दक्षता बढ़ाने में मदद मिलने की संभावना है। आधार कार्ड (Aadhaar Card) का उपयोग करते हुए और सदस्यों की जानकारी को समान बनाए रखते हुए, EPFO उन कर्मचारियों के लिए एक सहज बदलाव सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है जो नौकरी बदल रहे हैं।

UAN ट्रांसफर नियम में सुधार से आसान होगी PF ट्रांसफर प्रक्रिया

1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए और आधार से जुड़े एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक सदस्य आईडी के लिए नियोक्ता का हस्तक्षेप अब आवश्यक नहीं है।

इसी तरह, 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए अलग-अलग UAN से जुड़े, लेकिन एक ही आधार से लिंक सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर के लिए एक आसान प्रक्रिया लागू होती है।

1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए गए और आधार से जुड़े UAN से लिंक सदस्य आईडी के लिए, ट्रांसफर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दोनों खातों में नाम, जन्म तिथि और लिंग समान होना अनिवार्य है।

अलग-अलग UAN से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते कम से कम एक UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया हो और वही आधार नंबर से लिंक हो। यह नियम तब लागू होता है जब सभी सदस्य आईडी पर नाम, जन्म तिथि और लिंग में समानता हो।

UAN ट्रांसफर नियम में बदलाव के क्या होंगे फायदे?

तेजी से ट्रांसफर: कुछ मामलों में नियोक्ता की आवश्यकता को हटाकर ट्रांसफर प्रक्रिया को तेज किया गया है।

मैनेज करना होगा आसान: सदस्य सीधे EPFO पोर्टल पर ट्रांसफर की प्रक्रिया को मैनेज कर सकते हैं।

पारदर्शिता बढ़ेगी: ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस आसान होगा तो इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नियोक्ता पर निर्भरता को कम करती हैं।

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EPFO पोर्टल पर EPF UAN को आधार से ऐसे करें लिंक

-EPFO मेंबर ई-सेवा वेबसाइट पर जाएं।

-अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा का उपयोग करके लॉगिन करें।

-‘मैनेज’ मेन्यू में जाएं और ‘KYC’ विकल्प चुनें।

-KYC पेज पर, आधार के लिए बॉक्स चेक करें।

-अपना 12-अंकों का आधार नंबर और आधार कार्ड पर लिखा नाम दर्ज करें।

-जानकारी को वेरिफिकेशन के लिए सबमिट करने के लिए ‘सेव’ पर क्लिक करें।

-आपके आधार विवरण को UIDAI रिकॉर्ड्स से क्रॉस-चेक किया जाएगा।

-सफल वेरिफिकेशन के बाद, आपका आधार आपके EPF खाते से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

First Published - January 18, 2025 | 7:36 PM IST

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