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दो फीसदी से ज्यादा सकारात्मक दर तो आर्थिक गतिविधियों पर लगेगी बंदिश

Last Updated- December 12, 2022 | 2:51 AM IST

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग (डीडीएमए) की आज कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर हुई समीक्षा बैठक में ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ को पास किया गया।  इस प्लान में कोरोना संक्रमण की सकारात्मक दर के आधार पर चार स्तर पर आर्थिक व अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित करने और उन्हें लॉकडाउन से छूट देने का निर्णय लिया जाएगा। इन स्तरों को चार रंग यलो, अंबर, ऑरेंज, रेड में बांटा गया है।
पहले स्तर (येलो) में लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए सकारात्मक मामले 1500 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्यूपेंसी 500 बेड हो। दूसरे स्तर (अंबर) में लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 1 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नये सकारात्मक मामले 3500 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्यूपेंसी 700 बेड हो। तीसरे स्तर (ऑरेंज) में लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 2 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए सकारात्मक मामले 9000 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड ऑक्यूपेंसी 1000 बेड हो। चौथे स्तर (रेड) के तहत लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 5 फीसद से अधिक हो या 7 दिनों की अवधि के लिए संचयी नए सकारात्मक मामले 16,000 हों या 7 दिन की अवधि के लिए औसत ऑक्सीजन युक्त बेड आक्युपेंसी 3000 बेड हो।
तीसरे व चौथे स्तर पर कोरोना मामले पहुंचने पर केवल उन्हीं निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी, जहां मजदूर ऑनसाइट रह रहे हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठान/उत्पादन और निर्माण इकाई के मामले में इन दोनों स्तर पर ये इकाईयां प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि आवश्यक वस्तुएं/ऑनसाइट कर्मचारी/निरंतर प्रक्रिया/राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा से संबंधित गतिविधियां चलती रहेगी। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें व प्रतिष्ठान चारों मानदंडों पर खुले रहेंगे। गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित दुकानें/प्रतिष्ठान पहले दो स्तरों में सम-विषम के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। तीसरे व चौथे स्तर में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक स्टैंडअलोन को छोड़कर बाकी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। मॉल, साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। दूसरे, तीसरे व चौथे स्तर पर मामले पहुंचने पर रेस्टॉरंट व बार में केवल होम डिलिवरी की अनुमति होगी। पहले स्तर पर ये 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे। चारों स्तरों पर होटल और लॉज अनुमति खुलने की अनुमति तो होगी, लेकिन इनमें भोज व सम्मेलन पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल/थिएटर/मल्टीप्लेक्स/ बैंक्वेट हॉल/ऑडिटोरियम/असेंबली हॉल/नाई की दुकान/सैलून/ब्यूटी पार्लर/स्पा और वेलनेस क्लिनिक/व्यायामशाला और योग संस्थान/मनोरंजन पार्क/जल पार्क चारों स्तर में बंद रहेंगे। तीसरे व चौथे चरण में मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।

First Published - July 10, 2021 | 12:00 AM IST

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