महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव अगर अमल में आ जाता है तो शेयर बाजार में निवेश करने पर वहां के निजी स्कूलों के शिक्षकों पर प्रतिबंध लग सकता है।
कारण यह बताया जा रहा है कि विभाग ऐसे निवेश को जुआ खेलना मानता है। प्रदेश के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राज्य के निजी स्कूलों के शिक्षक केवल सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटी में ही निवेश कर सकते हैं।
गौरतलब है कि सरकार ने हाल में माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए आचार संहिता जारी की है जिसके दायरे में निजी स्कूल भी आते हैं। इस मसौदा आचार संहिता को स्कूलों की यूनियनों को भेजा जा चुका है। प्रस्ताव के अनुसार ‘इसके तहत शिक्षकों के परिवार वालों के निवेश और कारोबार करने पर रोक लगाई गई है। अगर किसी सदस्य के पास बीमा पालिसी है या वह बीमा के कारोबार से जुड़ा हुआ है तो उसे शिक्षा विभाग के उपनिदेशक को इसकी सूचना देनी होगी।’
इसके अनुसार कोई भी शिक्षक किसी वैसे व्यक्ति से विवाह नहीं कर सकता जिसका पूर्व जीवनसाथी जीवित हो। किसी विदेशी से शादी करने पर इसकी सूचना प्रबंधन को देनी होगी। इसके अलावा शिक्षकों के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल पर भी रोक लागाई गई है।
आचार संहिता में यह भी कहा गया है कि यदि उसके परिवार को र्कोई सदस्य चुनाव लड़ना चाहेगा तो अध्यापक को इसकी सूचना प्रबंधन को देनी होगी। शिक्षक जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या अन्य धार्मिक समारोहों के दौरान अपने संबंधियों से 500 रुपये से अधिक का सहयोग नहीं ले सकता है। इसके अलावा मित्रों तथा संबंधियों के बीच उपहारों के आदान-प्रदान पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।