हरियाणा विधानसभा ने प्रॉपर्टी डीलर्स और रियल एस्टेट एंजेटों की सुविधाएं लेने वाले लोगों को ठगी से बचाने के लिए ‘प्रॉपटी डीलर्स और कंसल्टेंट्स बिल’ पारित कर दिया है।
राज्य की राजस्व मंत्री सावित्री सिंह ने यह बिल 2 सितंबर को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस कानून के बनने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी डीलर बिना लांइसेस के अचल जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त या इससे जुड़े किसी भी लेनदेन से नहीं जुड़ सकता है। लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए प्रॉपटी डीलरों को जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देना होगा।