गुजरात सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने वैट के रिफंड के लिए ऑन लाइन सेवा शुरु कर दी है।
वाणिज्यिक कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ‘गुजरात वाणिज्यिक कर विभाग ने वैट रिफंड के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्रों को स्वीकार होंगे।
अब वैट अदा करने वालों को वैट की आधिकारिक वेबसाइट से फार्म नंबर 306 को भरना पड़ेगा। इसके बाद कारोबारियों को एक पावती रसीद मिलेगी। कारोबारियों को असली कागजात के साथ इस रसीद को वाणिज्यिक कर विभाग में जमा कराने पर तीन दिन के भीतर ही रिफंड मिल जाएगा।’