उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट को देखते हुए शादी ब्याह और अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए लोगों की संख्या को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। प्रदेश सरकार के मंगलवार को जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सार्वजनिक आयोजनों में जमा होने वाले लोगों की तादाद घटाकर आधी कर दी गई है। वहीं सभी तरह के आयोजनों के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया गया है।
नए दिशानिर्देशों के मुताबिक अब शादी ब्याह के आयोजनों में एक समय मे अधिकतम 25 लोगों की अनुमति रहेगी। प्रदेश सरकार ने बीते महीने 20 अप्रैल को जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए खुले अथवा बंद स्थान पर होने वाले सार्वजनिक आयोजनों के लिए अधिकतम 25 लोगों को ही इक_ा होने की अनुमति दी है। इससे पहले प्रदेश सरकार ने बंद स्थान पर शादी ब्याह या अन्य सार्वजनिक आयोजन में 50 लोगों को शामिल होने की छूट दी थी। इसी के साथ खुले स्थान पर होने वाले समारोह के लिए 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी।