गिफ्ट सिटी आईएफएससी के लिए नियामक इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी (आईएफएससीए) उन मान्यताप्राप्त निवेशकों (अमीर निवेशकों) के लिए ऐसे ढांचे पर विचार कर रहा है, जिसमें वे कुछ खास छूट का लाभ उठा सकें।
उद्यम पूंजी योजनाओं, प्रतिबंधित योजनाओं और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं जैसे कुछ उत्पादों में न्यूनतम निवेश सीमा ऐसे निवेशकों पर लागू नहीं है। मान्यताप्राप्त निवेशकों के लिए अन्य कई सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं।
नियामक द्वारा गुरुवार को जारी परामर्श पत्र के अनुसार, नए ढांचे में लोगों के लिए पहले वित्त वर्ष में कम से कम 200,000 डॉलर की सालाना आय और चालू वित्त वर्ष के दौरान समान स्तर की आय पात्रता का प्रस्ताव रखा गया है।
व्यक्तियों, एकल स्वामित्व या एक व्यक्ति कंपनियों को शुद्ध
परिसंपत्तियों के आधार पर भी मान्यता प्राप्त निवेशकों के रूप में पहचाना जा सकता है। शुद्ध परिसंपत्तियां कम से कम 10 लाख डॉलर होनी चाहिए। शुद्ध परिसपंत्तियों की गणना करते वक्त प्राथमिक निवास की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
ढांचे में एचयूएफ, भागीदार फर्मों, ट्रस्टों और कॉरपोरेट निकायों के लिए संयुक्त निवेश शर्त एवं मानक तय किए गए हैं। परामर्श पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय बैंकों, सॉवरिन फंडों, पेंशन फंडों, भविष्य निधि को मान्यताप्राप्त निवेशक समझा जाएगा। आईएफएससीए ने 7 दिसंबर तक इस संबंध में प्रतिक्रियाएं मांगी हैं।