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कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने हेरॉक्स, दो अन्य लोगों पर लगाया जुर्माना

सुमन कांत मुंजाल तथा अक्षय मुंजाल पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। कंपनी और दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है।

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भाषा   
Last Updated- July 10, 2024 | 1:25 PM IST

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक (एसबीओ) मानदंडों के उल्लंघन के लिए स्टार्टअप हेरॉक्स प्राइवेट लिमिटेड और मुंजाल परिवार के दो लोगों पर जुर्माना लगाया है। मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार, हेरॉक्स पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सुमन कांत मुंजाल तथा अक्षय मुंजाल पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। कंपनी और दोनों लोगों ने महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी (एसबीओ) मानदंडों का उल्लंघन किया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 90 के तहत संस्थाओं को एसबीओ विवरण का खुलासा करना आवश्यक है। दिल्ली और हरियाणा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) ने हेरॉक्स और दोनों व्यक्ति पर जुर्माना लगाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा गया कि हेरॉक्स और निदेशक आदेश के खिलाफ क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील दायर करेंगे।

First Published : July 10, 2024 | 1:25 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)