दिल्ली की एक अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की ईडी हिरासत शुक्रवार को एक दिन के लिए बढ़ा दी।
अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक अर्जी पर वीवो-इंडिया के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) होंग जुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत बढ़ा दी।
ईडी ने आरोपियों की चार दिन की और हिरासत का अनुरोध किया लेकिन अदालत ने उनसे हिरासत में पूछताछ के लिए केवल एक दिन और दिया। आरोपियों को उनकी छह दिन की ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया।
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आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत फिर से हिरासत में ले लिया गया। ईडी ने पहले इस मामले में चार लोगों – लावा इंटरनैशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था।