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कंपनियों के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा बढ़ी, अब 15 नवंबर तक कर सकेंगे दाखिल

इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी थी।

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भाषा   
Last Updated- October 26, 2024 | 12:54 PM IST

आयकर विभाग ने कॉरपोरेट्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी है। विभाग ने शनिवार को असेसमेंट वर्ष 2024-25 के लिए कॉरपोरेट्स द्वारा आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 दिन बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने एक सर्कुलर में कहा कि समय सीमा 31 अक्टूबर की पिछली लक्ष्य तिथि से बढ़ाई जाएगी। आकलन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कर रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए) के लिए नई समय सीमा 15 नवंबर है।

नांगिया एंडरसन एलएलपी टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3सीईबी में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन और फॉर्म 10डीए जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा, जिसके लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 रहेगी।

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का सीबीडीटी का निर्णय, हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है, आगामी त्योहारी सीजन के अनुरूप लगता है।

मोहन ने कहा, “समय सीमा को 15 नवंबर, 2024 तक बढ़ाकर, करदाता और पेशेवर समान रूप से उत्सव के बीच अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता दे सकते हैं।”

झुनझुनवाला ने कहा, “यह लक्षित विस्तार महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेज़ों को समय पर जमा करने को कायम रखते हुए चरम अवधि के दौरान अनुपालन की सुविधा प्रदान करना चाहता है”।

इससे पहले सितंबर में सीबीडीटी ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख 7 दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दी थी।

First Published : October 26, 2024 | 12:51 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)