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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्सिस बैंक-मैक्स लाइफ डील मामले में पीआईएल को खारिज किया, जांच में तेजी लाने को कहा

सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली HC में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की खरीद-बिक्री में करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।

Last Updated- August 13, 2024 | 1:25 PM IST
axis bank_max life
Representatve Image

दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्केट रेगुलेटर सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को निर्देश दिया कि वे एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की खरीद-बिक्री में कथित धोखाधड़ी की जांच तेज करें।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच उनकी याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में उन्होंने एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की खरीद-फरोख्त में कथित धोखाधड़ी की जांच की मांग की थी।

भाजपा नेता ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वे 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में क्रिमिनल कोर्ट का रुख करने और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्डरिंग एक्ट (PMLA) 2002 लागू करने पर विचार कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने एक्सिस बैंक द्वारा मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के शेयरों की खरीद-बिक्री में लगभग ₹5,100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था।

मैक्स लाइफ, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और निजी बैंक एक्सिस बैंक के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

पिछले साल Max Life Insurance ने किया था ऐलान

अगस्त 2023 में, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने 14.3 करोड़ इक्विटी शेयर जारी कर पूंजी जुटाने की घोषणा की थी। इसका मकसद कंपनी के भविष्य के विकास को समर्थन देना था। इसके साथ ही, यह कदम बीमा कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और सॉल्वेंसी मार्जिन में सुधार करने के लिए उठाया गया था।

एक्सिस बैंक रिटेल लोन और बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है, जबकि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस देश में जीवन बीमा, सालाना योजनाओं और निवेश योजनाओं का व्यवसाय करता है।

First Published - August 13, 2024 | 9:48 AM IST

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