आयशर मोटर्स ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु में कर प्राधिकरण द्वारा (वस्तु एवं सेवाकर) जीएसटी मांग आदेश को अपील करने पर 129.79 करोड़ रुपये की मूल राशि से घटाकर 26.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
कंपनी को 30 दिसंबर, 2023 को अतिरिक्त आयुक्त, चेन्नई उत्तर आयुक्तालय से कुल 129.79 करोड़ रुपये की मूल मांग प्राप्त हुई थी, जिसमें 117.99 करोड़ रुपये की कर मांग और 11.79 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल था।
आयशर मोटर्स ने एक नियामकीय सूचना में कहा, ‘‘उपरोक्त जीएसटी मांग आदेश के खिलाफ कंपनी द्वारा दायर अपील के परिणामस्वरूप, मांग आदेश अब 129.79 करोड़ रुपये से संशोधित कर कुल 26.97 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें 24.52 करोड़ रुपये की कर मांग और 2.45 करोड़ रुपये का जुर्माना शामिल है।’’ यह मामला वित्तवर्ष 2017-18 के लिए कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ‘आउटपुट टैक्स’ देयता के बजाय लौटाई गई सामग्री पर ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ को वापस न करने से संबंधित है।
आयशर मोटर्स ने कहा, ‘‘कंपनी के आकलन के आधार पर, उपरोक्त संशोधित मांग कायम रखने योग्य नहीं है और कंपनी आदेश के खिलाफ अपील दायर करने सहित सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है।’’ कंपनी ने कहा कि इससे उसके वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई प्रासंगिक प्रभाव नहीं पड़ेगा।