कंपनियां

SEBI के आदेश के खिलाफ IIFL Securities सैट में करेगी अपील

सेबी ने ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने पर आईआईएफएल के खिलाफ यह आदेश दिया है।

Published by
भाषा   
Last Updated- June 20, 2023 | 5:09 PM IST

ब्रोकरेज कंपनी आईआईएफएल सिक्योरिटीज नए ग्राहक जोड़ने पर बाजार नियामक सेबी की तरफ से दो साल की रोक लगाए जाने के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) में अपील करने की तैयारी कर रही है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्राहकों के कोष के दुरुपयोग का दोषी पाए जाने पर आईआईएफएल के खिलाफ यह आदेश दिया है। इसके मुताबिक आईआईएफएल दो साल तक नए ग्राहक नहीं जोड़ सकती है। सेबी ने ब्रोकरेज फर्म के खातों का निरीक्षण करने के बाद पाया था कि इसने अप्रैल, 2011 से जून, 2014 तक अपने मालिकाना लेनदेन वाले शेयर कारोबार सौदों के निपटान के लिए ग्राहकों के बचे हुए कोष का इस्तेमाल किया था।

पहले इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली फर्म आईआईएफएल ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा है कि सेबी का यह आदेश उसके मौजूदा ग्राहकों के साथ जारी मौजूदा कारोबार पर लागू नहीं होता है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि वह सेबी के इस आदेश के खिलाफ सैट में अपील करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही उसने कहा कि वह सभी नियामकीय दायित्वों का पालन करती रही है।

First Published : June 20, 2023 | 5:09 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)