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अब इनवेस्टर्स को नियम और शर्तों का लेकर नहीं होगी कंफ्यूजन, SEBI ने ब्रोकर्स को दिया ये आदेश

सेबी के अनुसार, ब्रोकर और क्लाइंट रिलेशनशिप की अहम शर्तों पर क्लाइंट की सहमति होना जरूरी है।

Last Updated- November 14, 2023 | 12:31 PM IST
SEBI
Representative Image

इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए एक जरूरी खबर। पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने सोमवार को ब्रोकरों को महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तों के बारे में अपने ग्राहकों को बताने को कहा है। इस पहल का मकसद है कस्टमर्स को आसानी से चीजें को समझाया जा सके।

सेबी ने एक नोटिस में कहा कि शेयर बाजारों के अंतर्गत ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैन्डर्ड फोरम (ISF) सेबी की सलाह से सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें के क्रियान्वयन के लिए फॉर्म, संचार की प्रकृति, दस्तावेज का रूप और विस्तृत मानक एक जनवरी, 2024 तक प्रकाशित करेगा।

जानें नए नियम के बारे में:

SEBI के अनुसार, ब्रोकर और क्लाइंट रिलेशनशिप की अहम शर्तों पर क्लाइंट की सहमति होना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को सभी शर्तें ठीक से समझ में आनी चाहिए। बाजार नियामक के एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्टॉक ब्रोकरों को अपने ग्राहकों को सेवा के नियमों और शर्तों (terms and conditions) का एक आसान रूप देना होगा।

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नए नियम के अनुसार, 1 अप्रैल से जरूरी शर्तों पर क्लाइंट की परमिशन लेना अनिवार्य होगा। वहीं, मौजूदा क्लाइंट्स को ब्रोकर्स 1 जून तक जरूरी शर्तों के जानकारी देंगे। ब्रोकर्स इंडस्ट्री फोरम 1 जनवरी या उससे पहले सभी अहम बातों को पब्लिश करेगा।

अगर आईएसएफ दस्तावेज को पूर्ण या आंशिक रूप से प्रकाशित करने में असमर्थ है, तो सेबी अपने विवेक पर उसी के संबंध में मानक प्रकाशित करेगा। नए ग्राहकों को शामिल करने के मामले में बाजार प्रतिभागियों के कार्यान्वयन और अनुपालन की तारीख 1 अप्रैल होगी। मौजूदा ग्राहकों के लिए एमआईटीसी एक जून तक ग्राहकों को ई-मेल या किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से सूचित करेगा।

First Published - November 14, 2023 | 12:01 PM IST

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